भीलवाड़ा 200 रुपए रिश्वत लेना लाइनमैन को पड़ा भारी, 11 साल बाद मिली 4 साल की सजा

200 की रिश्वत लाइनमैन को पड़ी भारी, कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा
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डीएस सेवन न्यूज भीलवाड़ा। कृषि बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ने के बदले 200 रुपए रिश्वत लेने के मामले में एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने डिस्कॉम के लाइनमैन को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास और 7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को एसीबी ने वर्ष 2015 में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पवन कुमार सिंघल ने आरोपी मूलचंद माली को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

मामले के अनुसार, परिवादी नारायण सिंह शक्तावत ने एसीबी में शिकायत दी थी कि आमली क्षेत्र स्थित उनकी दादी के नाम पर कृषि बिजली कनेक्शन को लाइनमैन ने समय से पहले काट दिया था। बिल जमा कराने के बावजूद आरोपी ने कनेक्शन दोबारा जोड़ने के लिए 650 रुपए की रसीद राशि के साथ 200 रुपए रिश्वत की मांग की।

शिकायत के सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की बातचीत डिजिटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। इसके बाद एसीबी टीम ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए खेत के पास आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

करीब 11 साल तक चले इस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए जेल भेजने के आदेश जारी किए।

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