DS7NEWS NETWORK चित्तौड़गढ़ न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने चित्तौड़गढ़ की न्यायाधीश ने नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी पाया है। अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 65 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है
प्रार्थी ने बेगूं थाने में 1दिसंबर 2020 मामला दर्ज कराया था उसमे बताया कि प्रार्थी की पुत्री को अभियुक्त बेगूं निवासी रोहित पुत्र श्याम लाल सेन अपहरण कर लिया था
पुलिस ने प्मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी पुलिस ने नाबालिग किशोरी को कर बयान करवाए
नाबालिक पीड़िता दुष्कर्म करने का भी जिक्र किया पुलिस ने अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त के खिलाफ चालान पेश किया मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से 18 गवाह और 43 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले में न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी पाया। आरोपी बेगूं निवासी रोहित सेन को आईपीसी की धारा 363 में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड व 3 4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास
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