अब अखबार में लपेटकर बेचे वड़ा पाव, समोसा या कचौड़ी तो होगी कार्रवाई, FSSAI ने जारी की सख्त चेतावनी

डीएस सेवन न्यूज देशभर में सड़क किनारे लगने वाले ठेलों से लेकर बड़े होटल और रेस्टोरेंट संचालकों तक के लिए खाद्य सुरक्षा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भोजन की पैकिंग और परोसने में समाचार पत्रों के उपयोग पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

नए निर्देशों के अनुसार अब समोसा, कचौड़ी, वड़ा पाव, पकौड़े या अन्य खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर बेचना अथवा परोसना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों का अतिरिक्त तेल सोखने के लिए भी अखबार का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि समाचार पत्रों की छपाई में उपयोग होने वाली स्याही में विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व और भारी धातुएं मौजूद हो सकती हैं। गर्म खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर ये तत्व भोजन में मिल सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है।

अधिकारियों के अनुसार अखबार कई स्थानों से होकर गुजरते हैं, जिसके कारण उनमें धूल, गंदगी और हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में खाद्य सामग्री के सीधे संपर्क में आने से संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं।

FSSAI ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग और परोसने के लिए केवल प्रमाणित फूड-ग्रेड सामग्री का ही उपयोग किया जाए। सभी राज्यों एवं स्थानीय निकायों को नियमों की प्रभावी निगरानी करने और उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग का मानना है कि इस कदम से उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और खाद्य स्वच्छता के मानकों को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा। 

Post a Comment

Previous Post Next Post