नगर निकाय चुनाव 2026: बूथ पर मोबाइल ले जाना होगा मना, पहचान के लिए सिर्फ मूल दस्तावेज मान्य
डीएस सेवन न्यूज उदयपुर नगर निकाय चुनाव-2026 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर नियमों के पालन और मतदाताओं की सुविधा को लेकर आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन लेकर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका नाम नगर निकाय की मतदाता सूची में दर्ज है, तो आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक के आधार पर मतदान किया जा सकेगा।
खास बात यह है कि पहचान के लिए सिर्फ मूल दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे। मोबाइल में दिखाई जाने वाली पहचान पत्र की सॉफ्ट कॉपी अथवा किसी दस्तावेज की फोटोकॉपी के आधार पर मतदान की अनुमति नहीं होगी। वैकल्पिक पहचान दस्तावेज का 19 अगस्त 2026 से पहले जारी होना भी आवश्यक है।
ये 11 दस्तावेज होंगे मान्य
उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयोग ने 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों को मान्यता दी है। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा अथवा वीबी जी राम जी जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/एमएलसी के आधिकारिक पहचान पत्र तथा दिव्यांगजनों के लिए जारी यूडीआईडी कार्ड शामिल हैं।
इनमें से किसी भी दस्तावेज की मूल प्रति दिखाकर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
मतदान और मतगणना केंद्र के अंदर फोटो-वीडियोग्राफी पर रोक
निर्वाचन प्रक्रिया की गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मतदान केंद्र तथा मतगणना केंद्र के भीतर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी। अधिकृत प्राधिकार पत्र वाले मीडियाकर्मी मतदान केंद्र के बाहर की गतिविधियों की कवरेज कर सकेंगे।
हर मतदान केंद्र पर बनेगा मतदाता सहायता केंद्र
मतदाताओं को मतदान से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए जिले के सभी नगर निकायों के मतदान केंद्रों पर मतदाता सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम, क्रमांक और भाग संख्या पता करने में सहायता मिलेगी। इन सहायता केंद्रों की जिम्मेदारी संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को दी जाएगी।
नगर निकाय चुनाव में प्रशासन का फोकस स्पष्ट है—मतदान प्रक्रिया नियमबद्ध रहे, पहचान की पुष्टि मूल दस्तावेज से हो और मतदाताओं को बूथ पर जरूरी सहायता आसानी से मिल सके।
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