मतदान वाले दिन नहीं खुलेंगे सरकारी दफ्तर, संबंधित मतदाताओं को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
डीएस सेवन न्यूज उदयपुर। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर उदयपुर जिले में मतदान दिवसों पर स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर गौरव अग्रवाल के आदेश के अनुसार अलग-अलग नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान की तारीख के मुताबिक अवकाश प्रभावी रहेगा।
आदेश के तहत बुधवार, 9 सितंबर को नगर पालिका भीण्डर, वल्लभनगर और फतहनगर-सनवाड़ के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय अवकाश रहेगा। वहीं शुक्रवार, 11 सितंबर को नगर निगम उदयपुर तथा नगर पालिका कानोड़ और मावली के निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
मतदान के लिए मिलेगा सवैतनिक अवकाश
मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रमों और अन्य संस्थानों में काम करने वाले उन कर्मचारियों को भी मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देना होगा, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं।
प्रशासन की ओर से अवकाश घोषित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता बिना किसी कार्य संबंधी बाधा के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।
दो चरणों में रहेगा अवकाश
- 9 सितंबर: भीण्डर, वल्लभनगर और फतहनगर-सनवाड़ नगर पालिका क्षेत्र
- 11 सितंबर: नगर निगम उदयपुर, कानोड़ और मावली नगर पालिका क्षेत्र
इस आदेश के साथ संबंधित क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ पात्र मतदाताओं के लिए निजी क्षेत्र में भी मतदान हेतु अवकाश का प्रावधान लागू रहेगा।