निकाय-पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, अवमानना याचिकाएं खारिज
राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में मांगी माफी, चुनाव टालने पर सरकार विपक्ष के निशाने पर
डीएस सेवन न्यूज जयपुर। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चुनाव टालने को लेकर दायर दोनों अवमानना याचिकाओं को कोर्ट ने सारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ किया कि 31 जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश पहले की तरह प्रभावी रहेंगे।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत से माफी मांगते हुए कहा कि पूर्व आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल, इससे पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 22 मई को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे।
सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि सरकार की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर पहले ही फैसला सुनाया जा चुका है, ऐसे में अवमानना याचिकाओं का कोई औचित्य नहीं बनता। इसी आधार पर दोनों याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
बताया जा रहा है कि इससे पहले कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन तय समय पर चुनाव नहीं हो सके। इसी को लेकर अवमानना याचिकाएं दायर की गई थीं। मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के समक्ष खेद जताते हुए भविष्य में आदेशों की पालना का भरोसा दिया।
वहीं राजनीतिक गलियारों में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। विपक्षी दल लगातार राज्य सरकार पर चुनाव टालने के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस समेत कई दलों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी को मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक 31 जुलाई तक चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी कर पाते हैं या नहीं। कोर्ट की अगली सुनवाई में चुनावी तैयारियों की प्रगति भी अहम मुद्दा रह सकती है।
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