उदयपुर पांच साल पुराने छात्र आंदोलन मामले में रविन्द्र सिंह भाटी को राहत, अदालत ने सभी आरोपों से किया बरी

पांच साल पुराने छात्र आंदोलन मामले में रविन्द्र सिंह भाटी को राहत, अदालत ने सभी आरोपों से किया बरी
डीएस सेवन न्यूज उदयपुर। कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र हितों को लेकर हुए आंदोलन से जुड़े करीब पांच साल पुराने मामले में शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को उदयपुर की अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद उन्हें सरकारी आदेश की अवहेलना, राजकार्य में बाधा पहुंचाने और महामारी अधिनियम के तहत लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

विधायक भाटी की ओर से अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह चुंडावत ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने उन्हें दोषमुक्त घोषित किया। फैसले के बाद रविन्द्र सिंह भाटी ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "सत्यमेव जयते।"

क्या था मामला?

वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान उदयपुर में धारा 144 लागू थी। उस समय छात्र नेता रहे रविन्द्र सिंह भाटी ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की स्कूल फीस माफ करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना, राजकार्य में बाधा पहुंचाने और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।

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