निकाय चुनाव जीतने पर नहीं निकलेगा विजय जुलूस, BNSS की धारा 163 लागू करने के आदेश; जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश

निकाय चुनाव में जीत के बाद नहीं निकलेगा विजय जुलूस, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
डीएस सेवन न्यूज जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव-2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान बीएनएसएस की धारा 163 लागू करने के निर्देश दिए हैं।

राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में हो रहे चुनाव के तहत सदस्य पदों के लिए दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। इसके बाद 14 सितंबर को मतगणना होगी। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 21 सितंबर, जबकि उपाध्यक्ष पद का चुनाव 22 सितंबर को होगा।

आयोग के निर्देशों के मुताबिक चुनाव परिणाम आने के बाद जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थक सड़कों पर जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। यानी जीत के बाद ढोल-नगाड़ों, वाहनों के काफिले और समर्थकों की भीड़ के साथ विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।

आमतौर पर चुनाव परिणाम के दिन जीतने वाले प्रत्याशियों के समर्थक बड़ी संख्या में मतगणना स्थल के बाहर जुटते हैं। जीत की घोषणा के बाद ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया जाता है और कई बार वाहनों के काफिले के कारण यातायात भी प्रभावित होता है। इसी तरह की स्थिति को देखते हुए आयोग ने विजय जुलूस पर रोक के निर्देश दिए हैं।

निर्देशों के तहत विजयी प्रत्याशी को जीत का प्रमाण-पत्र मिलने के बाद जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है।

यानी इस बार निकाय चुनाव में जीत का जश्न सड़कों पर विजय जुलूस के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। जीत का प्रमाण-पत्र मिलेगा, लेकिन विजय जुलूस और शक्ति प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी।

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