निकाय चुनाव में शराब पर सख्ती, 7 सितंबर शाम से शुरू होगा ‘ड्राई डे’
डीएस सेवन न्यूज उदयपुर, 2 सितंबर। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव-2026 को लेकर मतदान और मतगणना के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदान एवं मतगणना दिवस को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग अवधि में सुखा दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है।
आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव वरूण मिश्रा की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में पहले चरण का मतदान 9 सितंबर 2026 को होगा। इसके चलते मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले, यानी 7 सितंबर की शाम 6 बजे से 9 सितंबर की शाम 6 बजे तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर 2026 को निर्धारित है। इसके लिए 9 सितंबर की शाम 6 बजे से 11 सितंबर की शाम 6 बजे तक संबंधित क्षेत्रों में ड्राई डे रहेगा और इस दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।
इसके अलावा 14 सितंबर 2026 को मतगणना दिवस के अवसर पर भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पूर्ण सुखा दिवस रहेगा।
इस तरह निकाय चुनाव के दोनों चरणों के मतदान और मतगणना के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर निर्धारित अवधि तक रोक लागू रहेगी।
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