जिला रसद अधिकारी ने बताया कि कन्ज्यूमर केयर अभियान
का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं में जागृति लाना है। इससे
उपभोक्ताओं को तौल पूरा मिलेगा। उपभोक्ताओं को ध्यान
रखना चाहिए कि डिब्बे का वजन मिठाई के अतिरिक्त होगा
अर्थात् डिब्बे के वजन के साथ मिठाई नहीं तौली जाए।
पैकिंग की गई वस्तुओं पर सूचनाओं का अंकन होना चाहिए।
नेट वेट, अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी), पैकिंग डेट
एवं एक्सपाईरी डेट लिखा जाना आवश्यक है। इसी प्रकार
व्यापारियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। व्यापारी
ध्यान रखें कि तौल के उपकरणों को प्रति वर्ष सत्यापन
करवाना आवश्यक है। सत्यापन प्रमाण-पत्र का परिसर में
प्रर्दशन होना चाहिए
पैक वस्तुओं पर आवश्यक सूचना का अंकन करें। डिब्बे का वजन वस्तु के वजन से अतिरिक्त होगा। व्यापारी द्वारा वस्तु बनाकर पैक करने की स्थिति में व्यापारी के पास पैक करने का लाईसेंस होना चाहिए। विधिक माप अधिकारी भावना दयाल ने बताया कि अभियान के तहत कुल एक लाख 81 हजार रूपए जमा कराने के लिए राशि आरोपित की गई। प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि समस्त व्यापारी किराना, मिठाई, फल, सब्जी विक्रेता के परिसर में तौल के लिए उपयोग लिए जा रहे कांटे का प्रतिवर्ष सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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