स्कूल भवनों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त, असुरक्षित इमारतों वाले स्कूल 1 जुलाई से बंद करने के संकेत
डीएस सेवन न्यूज राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में जर्जर भवनों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि स्कूल भवन सुरक्षित नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे संस्थानों को 1 जुलाई से संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।न्यायालय ने सरकारी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत और नए निर्माण कार्यों में हो रही धीमी प्रगति पर भी असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि राज्यभर के स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
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