डीएस सेवन न्यूज उदयपुर। शहर में अग्नि सुरक्षा को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए लगातार दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई की। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने और बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं करने वाले चार प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया।
नगर निगम के अनुसार लंबे समय से शहर में अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पहले सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से आवश्यक अग्निशमन उपकरण लगाने और फायर एनओसी प्राप्त करने की अपील की गई। इसके बाद नोटिस जारी कर निर्धारित समय में कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए, लेकिन कई प्रतिष्ठानों द्वारा इन निर्देशों की पालना नहीं की गई।
इसी क्रम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी के नेतृत्व में गुरुवार को सेक्टर-3 स्थित मीरा होटल, गुलाब बाग स्थित ग्रैंड सीता होटल, सेक्टर-14 स्थित एक रेस्टोरेंट तथा सेक्टर-3 सेवा आश्रम क्षेत्र स्थित ग्रैंड गिफ्ट कॉम्प्लेक्स में संचालित एक कोचिंग संस्थान को अग्नि सुरक्षा नियमों के तहत सीज किया गया। कार्रवाई के दौरान अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा, सहायक अग्निशमन अधिकारी नवदीप सिंह बग्गा, निगम पुलिस निरीक्षक मंगीलाल डांगी सहित विभागीय टीम मौजूद रही।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि निरीक्षण में संबंधित प्रतिष्ठानों में आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की कमी, आपातकालीन निकास व्यवस्था का अभाव, निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं होना तथा फायर एनओसी नहीं होना पाया गया। नोटिस जारी करने के बावजूद समय सीमा में आवश्यक सुधार नहीं किए जाने के कारण आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीज की कार्रवाई की गई।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट किया कि शहर में बिना फायर एनओसी कोई भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित नहीं होने दिया जाएगा। जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीज किए गए प्रतिष्ठानों को तब तक दोबारा संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी, जब तक वे सभी आवश्यक अग्निशमन उपकरण स्थापित कर निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों की पूर्ण पालना नहीं करते और विभाग से विधिवत फायर एनओसी प्राप्त नहीं कर लेते।
निगम आयुक्त ने शहर के सभी संस्थान संचालकों से अपील की है कि वे जनजीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करें और नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सहयोग करें।
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