उदयपुर में अवैध मॉडिफाइड लक्जरी बसों पर बड़ी कार्रवाई, 4 बसें सीज, ₹1.20 लाख का जुर्माना
डीएस सेवन न्यूज उदयपुर, 10 जुलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और परिवहन विभाग ने शुक्रवार को संयुक्त अभियान चलाकर अवैध रूप से संचालित एवं अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव (मॉडिफिकेशन) वाली लक्जरी और स्लीपर बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बलीचा चौराहा और अम्बेरी पुलिया पर हुए औचक निरीक्षण में 4 लक्जरी स्लीपर बसों को सीज किया गया, जबकि 5 बसों के चालान बनाकर करीब 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
यह कार्रवाई राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशन में सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।
15 बसों की जांच, नियम तोड़ने वालों पर सख्ती
संयुक्त टीम ने अभियान के दौरान 15 बसों का निरीक्षण किया। जांच में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं AIS-119 के नियमों का उल्लंघन और बसों में अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव पाए जाने पर 5 बसों के चालान बनाए गए। गंभीर अनियमितताओं के चलते 4 बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया।
ये अधिकारी रहे मौजूद
कार्रवाई के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश राहुल चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार जोशी, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश डाड, परिवहन निरीक्षक श्याम सिंह हाडा, तेजपाल और घनश्याम मीणा सहित पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
नियम तोड़ने वालों को नहीं मिलेगी राहत
अधिकारियों ने कहा कि लक्जरी और स्लीपर बसों में किए जाने वाले अवैध मॉडिफिकेशन सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसे मामलों में नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
आमजन से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यात्रियों से जांच अभियान में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही बताया कि यदि किसी यात्री को किसी ट्रेवल्स एजेंसी के विरुद्ध शिकायत करनी है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय परिसर, उदयपुर में संपर्क कर स्थायी लोक अदालत में वाद प्रस्तुत कर सकता है।
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