उदयपुर निगम समेत 5 पालिकाओं में धारा 163 लागू, लाइसेंसी हथियार जमा कराने होंगे; बिना अनुमति सभा-रैली पर रोक

उदयपुर निगम समेत 5 पालिकाओं में धारा 163 लागू, लाइसेंसी हथियार जमा कराने होंगे; बिना अनुमति सभा-रैली पर रोक
डीएस सेवन न्यूज उदयपुर। नगर निकाय चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही जिले में प्रशासन चुनावी मोड में आ गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जिले के नगरीय क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 19 अगस्त से 25 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।

निषेधाज्ञा के तहत विस्फोटक सामग्री, आग्नेयास्त्र और धारदार हथियार लेकर चलने तथा उनके सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लाइसेंसी हथियार भी जमा कराने होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

बिना अनुमति सभा या रैली आयोजित करने पर रोक रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। फेसबुक, वॉट्सएप और यू-ट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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