राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राजस्थान में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया 26 जनवरी, 2025 से शुरू हो गई है. इस योजना के तहत, ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है. इस योजना के तहत राज्य के लोगों को ग्रामीण लोगों को खाद्यान्न 75 प्रतिशत और शहरी लोगों को 50 प्रतिशत कवर करता है। इस योजना के तहत अत्यंत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को एक उचित मूल्य में राशन दिया जाता है। बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत 35NFSA के तहत, पात्र लोगों को उचित मात्रा में खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति की जाती
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Raju nath
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