मार्च में दर्ज हुए अपहरण प्रकरण में तकनीकी साक्ष्यों और खुफिया सूचना के आधार पर मिली सफलता, आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया
थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुरेंद्रा ने बताया कि 1 मार्च 2026 को एक महिला ने थाना शहर फतेहाबाद में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार उसकी नाबालिग पुत्री 28 फरवरी को घर से टेलर के पास कपड़े लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। महिला ने आशंका जताई थी कि उसकी पुत्री को कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
शिकायत के आधार पर थाना शहर फतेहाबाद में मुकदमा संख्या 91/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 64(2)(m), 64(2)(f) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, खुफिया सूचना और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने पंजाब में दबिश देकर आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस प्रकरण के सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल कर रही है।