चित्तौड़गढ़: नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, 1.20 लाख का जुर्माना
डीएस 7 न्यूज चित्तौड़गढ़। पॉक्सो कोर्ट नंबर-1 ने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी देवेंद्र सिंह को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 1,20,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
नवंबर 2022 में, विजयपुर थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी स्कूल से घर लौटते समय आरोपी देवेंद्र सिंह द्वारा जबरन उसके कमरे में बंद कर दी गई। आरोपी ने कांच की बोतल फोड़कर उसे डराया, हाथ बांधे और उसके साथ दुष्कर्म किया।
अदालत में सबूत और सजा
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में 16 गवाहों के बयान और 20 दस्तावेज पेश किए गए, जबकि आरोपी की ओर से 3 गवाह बचाव में पेश किए गए। पॉक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी लता गौड़ ने सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र सिंह को दोषी ठहराया और कड़ी सजा सुनाई
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