उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड 3 साल से न्याय की प्रतीक्षा, बेटे ने नहीं किया अस्थि विसर्जन बोला, जब तक फांसी नहीं तब तक प्रण अडिग"

कन्हैयालाल हत्याकांड की तीसरी बरसी आज, बेटे यश तेली अब भी तीन प्रणों पर अडिग
डीएस सेवन न्यूज उदयपुर। 28 जून 2022 को दिनदहाड़े हुई कन्हैयालाल तेली की नृशंस हत्या को आज तीन साल पूरे हो गए हैं। इस जघन्य हत्याकांड की तीसरी बरसी पर भी न्याय की आस लगाए उनके बड़े बेटे यश तेली अपने तीन संकल्पों पर अब तक कायम हैं।

यश ने अपने पिता की अस्थियों का आज तक विसर्जन नहीं किया है। साथ ही वे बीते तीन वर्षों से नंगे पैर हैं और बाल भी नहीं कटवाए। यश का कहना है कि जब तक पिता के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिलती, तब तक वह अपने इन प्रणों को नहीं तोड़ेंगे।

तीन साल बीते, केस फास्ट ट्रैक में नहीं, छह महीने से नहीं हुई पेशी

यश तेली ने बताया कि घटना को तीन साल हो चुके हैं लेकिन केस अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं पहुंचा। बीते छह माह से कोई सुनवाई नहीं हुई है। केवल तारीखें दी जा रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई नेताओं ने छह माह में न्याय दिलाने के वादे किए थे, लेकिन अब तीन साल गुजर चुके हैं। दो आरोपियों—फरहाद उर्फ बबला और मोहम्मद जावेद को जमानत भी मिल चुकी है। यश ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब तक हत्यारों को फांसी नहीं मिलती, उनके पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।

एनआईए की जांच और अब तक की कार्रवाई

इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कर रही है, जिसने इसे आतंकी घटना मानते हुए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया। एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को घटना के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके अलावा मोहम्मद जावेद, फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला, मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसील अली, मुस्लिम मोहम्मद समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

दो आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम, पाकिस्तान के कराची के निवासी बताए गए हैं और फिलहाल फरार हैं।

दो आरोपियों को मिल चुकी है जमानत

1 सितंबर 2023 को फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट से जमानत मिली, क्योंकि उसके खिलाफ केवल आर्म्स एक्ट का मामला था और कोई हथियार बरामद नहीं हुआ।
5 सितंबर 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट ने मोहम्मद जावेद को भी जमानत दे दी। एनआईए उनके खिलाफ कोई ठोस लोकेशन या साजिश के सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सकी।

यश तेली ने जावेद की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 11 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए और जावेद को नोटिस जारी किया।

न्याय की प्रतीक्षा में परिवार, न्याय प्रणाली पर उठे सवाल

तीन साल बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपियों को सजा नहीं मिलने पर कन्हैयालाल के परिवार में गहरा आक्रोश और पीड़ा है। यश तेली का कहना है कि अब भी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, लेकिन हर गुजरता दिन न्याय में हो रही देरी को उजागर कर रहा है।


-DS7NEWS NETWORK | UDAIPUR
 रिपोर्ट: अर्पिता चौहान



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