उदयपुर पुलिस की सख्ती: किराएदार, नौकर-ड्राइवर, चौकीदार और निजी कर्मचारियों का अनिवार्य होगा पुलिस वेरिफिकेशन
DS7NEWS NETWORK विशेष रिपोर्ट
डीएस 7 न्यूज उदयपुर शहर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब यदि आप किसी किराएदार, नौकर, ड्राइवर, चौकीदार या निजी कर्मचारी को रखते हैं, तो उसका पुलिस सत्यापन (Verification) कराना अनिवार्य होगा।
राजस्थान पुलिस अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत यह नियम लागू किया गया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने या ठहराने से कम से कम 15 दिन पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाना आवश्यक होगा।
ऐसे करवा सकते हैं सत्यापन:
ऑनलाइन आवेदन:
राजस्थान पुलिस का ऑफिशियल पोर्टल
नजदीकी ई-मित्र केंद्र
ऑफलाइन आवेदन:
आप संबंधित स्थानीय पुलिस थाने में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह पहल गंभीर अपराधों की रोकथाम और जन-सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से की गई है।
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