साजन' के लिए बनी 'कातिल': सोए हुए पति का कत्ल कर बसाना चाहती थी हसीन दुनिया… कोर्ट ने दिखाया आईना! अब जिंदगी भर रहना पड़ेगा जेल में
डीएस सेवन न्यूज मध्य प्रदेश नीमच में रूह कंपा देने वाला मर्डर: बेवफा पत्नी की करतूत आई सामने, उम्रकैद की सजा सुनकर कांप उठी कातिल!
प्रेमी के प्यार में अंधी पत्नी बनी 'कातिल', सोते हुए पति का गला काटकर उतारा मौत के घाट; कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास: जानिए पूरा मामला
नीमच। प्यार में अंधी पत्नी किस कदर 'कातिल' बन सकती है, इसकी एक रूह कंपा देने वाली कहानी नीमच जिले के मनासा से सामने आई थी। जिस तरीके से पति की हत्या की गई, उस हिसाब से कोर्ट ने सजा सुनाई है, कातिल पत्नी को जिंदगीभर जेल में रहना पड़ेगा।
रूह काँप जाए, इस तरीके से की हत्या:-
अपने पति की जिंदगी खत्म कर प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाने के नापाक इरादे लिए एक पत्नी ने पति के सोते ही सिर पर हथौड़े से वार किए और फिर धारदार छुरे से उसका गला काट दिया। मनासा के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष यादव की अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड में दोषी पत्नी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रेमी के लिए रची खूनी साजिश:-
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह बर्बर वारदात करीब 6 साल पहले 22 सितंबर 2020 को ग्राम आमद में हुई थी। मृतका का पति तूफान बंजारा शांति से घर पर सो रहा था। परिवार के सदस्य मजदूरी करने गए थे। घर में अकेली ममता बंजारा ने इसी मौके का फायदा उठाया। पहले लोहे के हथौड़े से पति के सिर पर जोरदार प्रहार किया और फिर धारदार छुरे से उसका गला रेतकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया।
पहले भी थी शादी, फिर भी रची साजिश:-
जांच में खुलासा हुआ कि ममता बंजारा का पिछला अतीत भी विवादों से भरा था। उसका पहले भी विवाह हो चुका था, जहां से वह अपने 6 माह के बच्चे को छोड़कर भाग गई थी। आरोपी महिला का पिछले 7-8 वर्षों से एक अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था। जबरन हुई शादी से वह खुश नहीं थी और इसी नापाक रिश्ते को मुकाम देने के लिए उसने अपने पति तूफान बंजारा को रास्ते से हटाने की साजिश रची।
कॉल रिकॉर्ड्स ने खोले 'कातिल' के राज:-
घटना के बाद पुलिस ने जब विवेचना शुरू की, तो परत-दर-परत सच्चाई सामने आती गई। पुलिस ने आरोपीया और उसके प्रेमी के बीच हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स और वैज्ञानिक साक्ष्यों का जाल बुना। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक गुलाब सिंह चंद्रावत ने अदालत के समक्ष पुख्ता साक्ष्य पेश किए और आरोपीया के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित किया।
कोर्ट का कड़ा संदेश:-
अदालत ने अपराध की गंभीरता और क्रूरता को देखते हुए ममता बंजारा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले ने साफ संदेश दिया है कि कानून की नजर में जघन्य अपराध करने वालों के लिए कोई माफी नहीं है।
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