बरड़ा गांव मारपीट मामला: 5 आरोपियों को दो साल की सजा
डीएस सेवन न्यूज निंबाहेड़ा की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुमन मीणा की अदालत ने बरड़ा गांव में हुई मारपीट के एक मामले में बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
यह मामला 28 सितंबर 2019 का है, जब राजमल रेगर अपने भाई दिलीप के साथ बरड़ा गांव जा रहा था। रास्ते में अशोक साठिया ने दोनों को रोककर गाली-गलौच की और बाइक की चैन से हमला कर दिया। बाद में अशोक ने श्यामलाल, रूपलाल और सूर्या उर्फ सुरेश को भी मौके पर बुला लिया, जिन्होंने मिलकर दोनों भाइयों पर गंभीर हमला किया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अशोक साठिया, रूपलाल साठिया, श्यामलाल साठिया, दौलतराम साठिया और मदनलाल साठिया को दोषी पाया। सभी को दो साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।
पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता शुभम छाजेड़ और रामलाल अहीर ने पैरवी की।
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