चित्तौड़गढ़: डूंगला में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर धारा 163 लागू

डूंगला में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के विरोध में उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने BNS 2023 की धारा 163 की लागू
डीएस सेवन न्यूज चित्तौड़गढ़ डूंगला उपखण्ड मजिस्ट्रेट ईश्वर लाल खटीक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। बता दें कि मध्य रात्रि में डूंगला से भानाखेड़ी जाने वाले रोड पर स्थित महादेव जी के स्थान पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई।
इस विरोध में कस्बा डूंगला एवं आसपास के गांवों के लोगों द्वारा भारी संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं भीड़ द्वारा बस स्टेण्ड डूंगला व अन्य जगहों पर पुतले व टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। धार्मिक आस्था के चलते लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है।

डूंगला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश डूंगला क्षेत्र की सीमा में तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।

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